सीतापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट राम भरत तिवारी ने दिए यह सख्त निर्देश

सीतापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट राम भरत तिवारी ने बताया कि आगामी श्रावण माह में कॉवड़ यात्राओं एवं दिनांक 10 जुलाई 2022 को ईदुज्जुहा (बकरीद), 09 अगस्त 2022 को मोहर्रम, 12 अगस्त 2022 को रक्षाबन्धन, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस, दिनांक 18 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी आदि त्यौहारों/पर्वो एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों/तकनीकी बोर्डो तथा समय-समय पर विभिन्न आयोगांे/भर्ती बोर्डो आदि द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी आदि परीक्षाओं के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में दिनांक 01.07.2022 से 20.08.2022 तक जनपद सीतापुर की सीमाओं में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है-

 

1- 05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकठ्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी।

2- कोई भी व्यक्ति एैसे हस्तलिखित अथवा मुद्रित पर्चे, पम्पलेट्स आदि वितरित नहीं करेंगा, न ही करायेगा, न ही मुद्रित करेगा और न करायेगा तथा न ही उत्तेजनात्मक भाषण देगा जिससे किसी जन साधारण अथवा किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुॅचे, विद्वेष पैदा हो अथवा शॉति भंग की संभावना में वृद्धि हो। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सऐप गु्रप, फेसबुक, ट्वीटर आदि पर उक्त प्रकार की कोई सामग्री न पोस्ट करेगा न ही फारवर्ड करेगा।

3- सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित होगा।

4- किसी भी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली एवं सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जायेगें।

5- सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जुलूस/सभा/रैली व सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि कोविड-19 के अद्यतन प्रोटोकाल का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाये।

6- स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थानो के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में कोविड-19 के अद्यतन प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगंे।

7- जनपद सीमा के अन्दर सार्वजनिक स्थानों/समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक

/व्यवसायिक कार्यस्थलों पर कोविड-19 के अद्यतन प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

8- समय-समय पर शासन एवं जिला स्तर द्वारा जारी निर्देशों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में निर्गत आदेशों/निर्देशों के दृष्टिगत सर्विलेंस आदि गतिविधियोे के सम्बन्ध में दिये गये अद्यतन निर्देशों द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होगा।

9- शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केन्द्रों पर कोविड-19 के अद्यतन प्रोटोकाल का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

10- कोई भी व्यक्ति शासकीय डियूटी पर रहे अधिकारी/कर्मचारियों को डराने, धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुॅचाने वाला कार्य नहीं करेगा।

11- कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी पठन-पाठन सामग्री, सैल्युलर फोन, कैलकुलेटर, माचिस, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी0 गैजेट्स आदि नहीं ले जायेगा।

12- कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक/स्टेशनरी विक्रेता परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन, विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा।

13- विभिन्न आयोगों/भर्ती बोर्डो आदि की परीक्षा तिथियों पर परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीन की दुकान, साइबर कैफे तथा पी0सी0ओ0 एवं पान मसाला गुटखा आदि ऐसी दुकानों को बन्द रखा जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित परिधि में व्यक्तियों को समूह को न तो एकत्रित करेगा और न ही एकत्रित होने के लिए प्रेरित करेगा। उक्त परिधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

14- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर जनपद सीमा क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, लाईसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक, रायफल, एवं फरसा, बॉका, बल्लम, तलवार, चाकू आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी -डंडा धारण करेगा।

अपवाद- यह प्रतिबन्ध डियूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो कि लाठी अथवा डंडे का सहारा लेकर चलते हैं अथवा ऐसे सिख सम्प्रदाय के व्यक्ति, जिन्हें धार्मिक अनिवार्यता के कारण निर्धारित शस्त्र रखना आवश्यक है पर लागू नहीं होगा।

15- बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं डी0जे0 आदि का प्रयोग नहीं करेगा।

 

उन्होंने बताया कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह संभव नही है कि जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित कर उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाये, अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है जो सम्पूर्ण जनपद सीतापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश जनपद सीतापुर में दिनांक 01.07.2022 से 20.08.2022 तक, यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाये, लागू रहेगा।

अपर जिला अधिकारी ने सभी संबंधित को उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए बताया कि उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा-188 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

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